Haryana News: हरियाणा के कर्मचारियों को जिस खबर का था इंतजार, सीएम सैनी ने किया ऐलान
Haryana News हरियाणा के कर्मचारियों को जिस खबर का था इंतजार, सीएम सैनी ने किया ऐलान
चंडीगढ़। Nayab Singh Saini की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने फैसला लिया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुन चुके कर्मचारी अब एक बार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में वापस जाने का विकल्प ले सकेंगे।
केंद्र सरकार ने UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया था, जबकि हरियाणा में यह योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू हुई। अब राज्य सरकार के नए फैसले के बाद कर्मचारी अपनी सुविधा और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए पेंशन योजना बदल सकेंगे।
कब तक बदल सकेंगे विकल्प?
सरकार के अनुसार, कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले तक किसी भी समय UPS से NPS में स्विच कर सकते हैं। हालांकि यह सुविधा केवल एक बार ही मिलेगी। यदि कोई कर्मचारी तय समय सीमा के भीतर विकल्प नहीं बदलता है, तो वह स्वतः UPS में ही बना रहेगा।
किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ?
सरकार ने कुछ मामलों में इस सुविधा पर रोक भी लगाई है। निम्न कर्मचारियों को योजना बदलने का अधिकार नहीं मिलेगा—
- सेवा से बर्खास्त कर्मचारी
- जबरन सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारी
- भारी जुर्माना झेल रहे कर्मचारी
- जिनके खिलाफ विभागीय जांच लंबित है
कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है फैसला?
सरकार का यह कदम कर्मचारियों को पेंशन योजना चुनने में ज्यादा लचीलापन देगा। कई कर्मचारी UPS और NPS के फायदे-नुकसान को देखते हुए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के हिसाब से फैसला लेना चाहते थे। अब उन्हें एक बार विकल्प बदलने की आधिकारिक सुविधा मिल गई है।
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