स्कूलों में किताबें-ड्रेस बेचना बैन! ये संस्थान होंगे बंद, फीस पर भी नकेल!

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नियम तोड़े तो सीधी कार्रवाई

Haryana School Education: सरसा (सच कहूँ न्यूज)। निजी स्कूलों में चल रही अनियमितताओं पर अब सख्ती शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए कड़े निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि नियमों के खिलाफ चलने वाले स्कूलों पर अब सीधी कार्रवाई होगी। चाहे मामला मान्यता का हो, फीस का हो या स्कूल परिसर में सामान बेचने का। इन नियमों की अवहेलना करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। School Education News

जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता साईं ने बताया कि जिन निजी विद्यालयों के पास स्थायी मान्यता या अनुमति नहीं है, उन्हें बंद करवाया जाएगा। साथ ही स्कूल केवल उसी स्तर तक कक्षाएं संचालित कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें विभाग की स्वीकृति प्राप्त है। स्कूल का नाम भी मान्यता के अनुरूप प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल परिसरों में किताबें, ड्रेस या स्टेशनरी बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कोई भी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को किसी विशेष दुकान या विक्रेता से सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा।

स्कूलों को केवल विभाग द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही लागू करनी होंगी। इन पुस्तकों की सूची संबंधित खंड शिक्षा कार्यालय में जमा करवाने के साथ-साथ स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करनी होगी। इसके अलावा सभी निजी विद्यालयों को फार्म-6 के अनुसार ही फीस वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रबंधन की होगी। School Education News

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