संपत्ति रखने का मामला: इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर नितिन गर्ग को चार साल की सजा

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सीबीआई अदालत ने लगाया दो लाख का जुर्माना

सच कहूँ/चरण सिंह, पंचकूला। व्यापारी से दो लाख की रिश्वत मांगने और आय से अधिक संपत्ति घर में रखने के मामले में आरोपित इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर नितिन गर्ग को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने चार साल की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं एक आरोपित प्रिंस को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आरोपित प्रिंस इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर नितिन गर्ग के घर पर काम करते थे। दायर मामला 07 फरवरी 2016 का है। सीबीआई ने दायर मामले के अनुसार नितिन गर्ग के खिलाफ सरसा के पुरुषोत्तम कुमार ने सीबीआइ को दो लाख रुपये रिश्वत की मांगने की शिकायत की थी।

सीबीआइ ने आरोपित पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुरुषोत्तम कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि गर्ग ने उनको 2013-14 की असेसमेंट के लिए नोटिस निकाल दिया। इसको निपटाने के लिए गर्ग ने उनसे दो लाख रुपये रिश्वत की मांग की। नितिन गर्ग ने इसके साथ ही पुरूषोत्तम कुमार धमकी दी थी कि यदि रिश्वत नहीं दी, तो उस पर भारी पेनाल्टी लगाई जाएगी। शिकायत में पुरुषोत्तम ने कहा कि नितिन गर्ग ने अपने सहयोगी को दो लाख रुपये लेने के लिए कहा। इससे पहले ही शिकायतकर्ता ने सीबीआई को इसकी सूचना दे दी थी। इसके बाद सीबीआई की टीम ने आरोपी के बठिंडा के गणेश नगर स्थित घर पर दबिश दी थी। मामले में सीबीआई ने आरोपी नितिन गर्ग के अलावा उनक नौकर प्रिंस को भी गिरफ्तार किया था।

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