Traffic Rules Update: 1 नवंबर से यातायात वाहनों के लिए कड़े नियम लागू , पालन नहीं किया तो होगी बड़ी कार्रवाई

जानें कौन-कौन से है ये नियम, बिना एचएसआरपी वाहनों का भी कटेगा चालान

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सरसा(सच कहूँ/सुनील वर्मा)। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के वाहन चलाना अब भारी पड़ सकता है। सरसा पुलिस 1 नवंबर से जिलेभर में विशेष जांच अभियान शुरू करेगी। बिना एचएसआरपी, अस्पष्ट, फैंसी या ढकी हुई नंबर प्लेट मिलने पर वाहन चालकों के चालान काटे जाएंगे। इससे पहले पुलिस बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर वाहन चालकों को जागरूक कर रही है। एसपी दीपक सहारन ने यातायात थाना प्रभारी शमशेर और सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाले वाहन भी जांच के दायरे में रहेंगे।

चोरी के वाहन पकड़ने में मिलेगी मदद

एसपी ने कहा कि एचएसआरपी केवल नियमों की पालना नहीं, बल्कि वाहन की सुरक्षा और पहचान का भी जरिया है। मानक नंबर प्लेट से चोरी के वाहनों की पहचान और आपराधिक मामलों की जांच में मदद मिलती है। वाहन मालिक समय रहते निर्धारित मानकों के अनुसार नंबर प्लेट लगवाएं। उस पर स्टिकर या डिजाइन लगाकर नंबर को अस्पष्ट न करें। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने तथा आरसी, बीमा और प्रदूषण प्रमाणपत्र सहित जरूरी दस्तावेज पूरे रखने की अपील की। एसपी ने स्पष्ट किया कि पहले जागरूक किया जा रहा है, लेकिन 1 नवंबर से नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई होगी।

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