Punjab Education News: फीस वृद्धि पर सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान, स्कूलों की मनमर्जी पर लगी रोक

अतिरिक्त वसूली लौटाने का आदेश, किताबें व यूनिफॉर्म खरीदने का विशेष दबाव नहीं बना सकेंगे स्कूल

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चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य के निजी स्कूल अब अपनी इच्छा से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। सरकार एक नया कानून लाने जा रही है, जिसके तहत स्कूल एक वर्ष में अधिकतम पांच प्रतिशत तक ही फीस वृद्धि कर सकेंगे। Punjab Education News

मुख्यमंत्री ने बताया कि यदि किसी स्कूल ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, तो उसे अभिभावकों से अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सख्त कानून आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा और यह नियम ट्यूशन फीस सहित सभी प्रकार की फीस पर समान रूप से लागू होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब निजी स्कूल अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म या अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे।

स्कूलों को इन वस्तुओं की सूची और आवश्यक जानकारी पहले से उपलब्ध करानी होगी, ताकि अभिभावक अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार खरीदारी कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित नियम पंजाब के सभी निजी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्कूलों पर समान रूप से लागू होंगे। फीस वृद्धि को लेकर अब तक प्राप्त शिकायतों की जांच की जाएगी और यदि किसी स्कूल द्वारा नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। Punjab Education News

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