चेकों का दुरुपयोग कर झूठा मुकदमा दर्ज कराने और 23 लाख रुपए मांगने का आरोप
कोर्ट के आदेश पर जालसाजी, ब्लैकमेल और एससीएसटी एक्ट में मामला दर्ज
हनुमानगढ़। विशिष्ट न्यायाधीश एससीएसटी प्रकरण, हनुमानगढ़ के आदेश पर तलवाड़ा झील थाना पुलिस ने एक दलित किसान की ओर से प्रस्तुत इस्तगासे के आधार पर जालसाजी, ब्लैकमेल, कूटरचना, रंगदारी और एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार टिब्बी तहसील के गांव मिर्जावाली मेर के वार्ड नंबर 12 निवासी 47 वर्षीय मोहर सिंह पुत्र इन्द्राज सिंह धानका ने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया। इसमें मिर्जावाली मेर निवासी पदमाराम पुत्र कानाराम, उसके पुत्र ओमप्रकाश तथा अन्य के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया गया। Hanumangarh News
इस्तगासे में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2015 में उसने आरोपियों की 25 बीघा कृषि भूमि हिस्से पर खेती के लिए ली थी। इसी दौरान आरोपियों ने बैंक के माध्यम से लेन-देन का हवाला देकर उसका कैनरा बैंक, रावतसर में खाता खुलवाया और खाली प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करवाकर उसकी हस्ताक्षरित चेकबुक अपने पास रख ली। इसके बाद खाते का संचालन भी आरोपी ही करते रहे।
वर्ष 2017 में उसकी जानकारी और सहमति के बिना उसके हस्ताक्षरित चेक का उपयोग करते हुए ओमसिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ सात लाख रुपए का चेक प्रस्तुत कर उसे जानबूझकर अनादरित कराया गया। इसके बाद उसके नाम से ओमसिंह के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद दायर कराया गया। परिवादी का कहना है कि उसका ओमसिंह से कभी कोई लेन-देन नहीं था और न ही उसने उसे कभी कोई राशि उधार दी थी।
इस्तगासे में कहा गया है कि आरोपी चेकों के दुरुपयोग का भय दिखाकर उसे लगातार ब्लैकमेल करते रहे और अपनी शर्तों पर खेती करवाते रहे। वर्ष 2023 में उसके भाई देवीराम के नाम से भी स्टाम्प लेकर दस्तावेज तैयार कराने की बात कही गई। परिवादी ने आरोप लगाया कि जब उसने अपने नाम से चल रहे कथित झूठे मुकदमे को वापस लेने और अपनी चेकबुक लौटाने की बात कही तो आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया, मारपीट की और धमकी दी कि उसके चेकों का भी दुरुपयोग कर उसे झूठे मुकदमों में फंसा देंगे।
आरोप है कि आरोपियों ने उससे 23 लाख रुपए की मांग की और रुपए नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता तथा एससीएसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। प्रकरण की जांच संगरिया वृत्ताधिकारी रमेश माचरा कर रहे हैं। Hanumangarh News