Allahabad High Court: राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला

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केन्द्र सरकार जारी रख सकती है जांच

Allahabad High Court: लखनऊ (एजेंसी)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर दायर याचिका को सोमवार को निस्तारित कर दिया, साथ ही कहा कि केन्द्र सरकार इस विषय में जांच जारी रख सकती है। अदालत ने कहा कि सरकार अपनी जांच पूरी होने पर अपना निर्णय जारी कर सकती है। Rahul Gandhi News

इस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और यह सवाल पिछले कई वर्षों से चर्चा में है। इस पर उच्च न्यायालय ने केंद्र से जानकारी मांगी थी। न्यायधीश ए.आर. मसूदी और न्यायधीश राजीव सिंह की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका में कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस. विगनेश शिशिर ने गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग भी की थी।

”याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन पर क्या कारवाई की गई”

इससे पहले अदालत ने केंद्र सरकार को कांग्रेस सांसद की नागरिकता के मामले में कारवाई का ब्योरा पेश करने को समय दिया था। अदालत ने केंद्र से पूछा था कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन पर क्या कारवाई की गई है। सुनवाई के समय केन्द्र सरकार की ओर से जानकारी पेश नहीं हो सकी। केन्द्र सरकार के अधिवक्ता एस बी पांडेय ने इसके लिए और समय देने का आग्रह किया। इस पर अदालत ने उन्हें जानकारी पेश करने को और समय दिया था। अधिवक्ता पांडेय ने बताया कि सोमवार को अदालत ने विषय की जांच के संबंध में केंद्र को निर्देश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। इससे पहले याची ने गांधी की कथित रूप से दोहरी नागरिकता का मुद्दा उठाते हुए दावा किया था कि वह इसके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 84(ए) के तहत चुनाव लड़ने के लिए अपात्र हैं। Rahul Gandhi News

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