इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महिला पहलवानों के आरोपों पर बड़ा फैसला, बृजभूषण शरण सिंह बरी
यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यौन शोषण से जुड़े मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर को भी दोषमुक्त घोषित किया।
फैसला सुनाए जाने के दौरान बृजभूषण शरण सिंह स्वयं अदालत में मौजूद रहे। सुनवाई से पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वह केवल अदालत का फैसला सुनने आए हैं और अब सब कुछ न्यायालय के हाथ में है।
वकील ने क्या कहा?
फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने बताया कि अदालत के आदेश की विस्तृत प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई है। आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही आगे की कानूनी जानकारी साझा की जाएगी। हालांकि, उन्होंने पुष्टि की कि अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है।
फैसले के बाद बृजभूषण की पहली प्रतिक्रिया
अदालत से राहत मिलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "मैंने शुरुआत से ही कहा था कि यदि मेरे खिलाफ आरोप साबित हुए और अदालत का फैसला मेरे विरुद्ध आया, तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। आज अदालत ने मुझे और विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया है। यह मेरे और मेरे समर्थकों के लिए खुशी का विषय है।"
क्या है मामला?
बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही थी। अब अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। आदेश की विस्तृत प्रति आने के बाद फैसले के कानूनी आधार और स्पष्ट हो सकेंगे।