पैन कार्ड के लिये आधार अनिवार्य, अधिसूचना जारी

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नयी दिल्ली: सरकार ने पैन कार्ड को एक जुलाई से आधार नंबर से जोड़ने को अनिवार्य बनाने के लिये अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के अनुसार एक जुलाई से नया पैन नंबर बनाने के लिये 12 अंक वाला आधार नंबर आवेदक को देना अनिवार्य कर दिया है।
राजस्व विभाग के अनुसार जिस व्यक्ति के पास एक जुलाई तक पैन नंबर उपलब्ध है उसे अपने कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य होगा।

पैन के इस्तेमाल से की जाने वाली टैक्स की गड़बड़ी को रोकना है

अब पैन बनवाने के लिए भी आधार या एनरोलमेंट नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा आधार को पैन से लिंक करना भी जरूरी होगा। यह नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। सरकार ने बुधवार को इनकम टैक्स नियमों में बदलाव को नोटिफाई कर दिया। बता दें कि अरुण जेटली ने फाइनेंस बिल 2017-18 के टैक्स प्रपोजल में संशोधनों के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को जरूरी कर दिया था। इसके अलावा पैन को आधार से जोड़ना भी जरूरी किया गया था। इसके पीछे मकसद कई पैन के इस्तेमाल से की जाने वाली टैक्स की गड़बड़ी को रोकना है।

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