पंजाब विधानसभा द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी लॉज (संशोधन) बिल, 2023 सर्वसम्मति से पारित

Punjab Legislative Assembly
विधानसभा सदन में यूनिवर्सिटी में उप कुलपति लगाने के संबंधी बिल पर बोलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान।

प्रांतीय यूनिवर्सिटियों के चांसलरों की शक्तियां अब मुख्यमंत्री के पास होंगी

  • राज्यपाल को राज्य संबंधी जानकारी न होने के बावजूद उनको वी.सी. नियुक्त करने की शक्तियां देना पूरी तरह अनुचित: मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा (Punjab Legislative Assembly) द्वारा मंगलवार को पंजाब यूनिवर्सिटी लॉज (संशोधन) बिल 2023 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया, जिस कारण प्रांतीय यूनिवर्सिटियों के चांसलरों की शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होंगी।

सदन में बहस को समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का अपना समृद्ध सभ्याचार और परंपराएं हैं, जिसको युवा पीढ़ियों तक पहुँचाने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों खास तौर पर यूनिवर्सिटियाँ इसमें अह्म भूमिका निभा सकती हैं। भगवंत मान ने याद करवाया कि राज्य की यूनिवर्सिटियों ने कैसे महान बुद्धिजीवी, कलाकार और अलग-अलग क्षेत्रों में ख्याति हासिल करने वाली अह्म हस्तियाँ पैदा की हैं। Punjab Legislative Assembly

मुख्यमंत्री (Bhagwant Mann) ने कहा कि इस विरासत को आगे ले जाने के लिए राज्य की यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर के तौर पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करने की जरुरत है, जो ईमानदार, विवेकशील और साफ छवि के हों। उन्होंने अफसोस जताया कि राज्यपाल, जो राज्य से सम्बन्धित नहीं हैं, यहाँ के इतिहास और सभ्याचार संबंधी अवगत न होने के कारण अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि यह कितनी अचंभे की बात है कि राज्यपाल राज्य बारे कुछ नहीं जानते परन्तु उनके पास वी.सी. नियुक्त करने की ताकत का होना पूरी तरह अनुचित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हितों की रक्षा करने के उलट पंजाब के राज्यपाल अक्सर दूसरी तरफ खड़े दिखाई देते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के मसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब और पंजाबियों के हितों की रक्षा करने की बजाय राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी के सेनेट में दाखिले बारे हरियाणा के रुख का पक्ष लिया। भगवंत मान ने कहा कि यह बहुत अजीब स्थिति है क्योंकि राज्यपाल दिल्ली में बैठे अपने राजनैतिक आकाओं को खुश करने के लिए यह सभी ढकोसे कर रहे हैं। Punjab Legislative Assembly

मुख्यमंत्री (Bhagwant Mann) ने कहा कि यह राज्य के लोगों के जनादेश का सीधा निरादर है, जिसके द्वारा लोगों ने अपनी भलाई के लिए काम करने हेतु राज्य सरकार को चुना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस सम्बन्धी पहले ही पास किए बिल की तर्ज पर पंजाब सरकार ने यह बिल बनाया है, जो यूनिवर्सिटियों के चांसलरों की शक्तियां मुख्यमंत्री को मुहैया करेगा। भगवंत मान ने कहा कि इस एक्ट के लागू होने से राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री राज्य की यूनिवर्सिटियों के चांसलर होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के रोजाना के कामकाज में राज्यपाल की दखलअंदाजी की कोई जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब की परंपरागत शान बहाल करने के लिए हर कदम उठाएगी। Punjab Legislative Assembly

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