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    मुकंदरा हिल्स अभयारण्य में लाए जा सकेंगे बाघ

    Mukundra Hills sanctuary

    बाघ शिफ्ट करने के लिए प्रावधानों के अनुसार मंजूरी नहीं ली गई | Mukundra Hills sanctuary

    जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बाघ शिफ्ट करने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर देने से कोटा के मुकंदरा हिल्स अभयारण्य (Mukundra Hills sanctuary) में बाघ लाने का रास्ता साफ हो गया हैं। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने आज इस संबंध में दायर अजय शंकर दुबे की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले के बाद अब दो बाघिनों के रणथंभौर से मुकंदरा हिल्स में शिफ्ट किया जा सकेगा। इसके साथ ही झालाना और रणथंभौर में इलेक्ट्रिकल वाहन जंगली जीवों के पास से बिना प्रदूषण एवं शोर किए गुजर सकेंगे।

    उल्लेखनीय है कि गत तीन अप्रैल को रणथंभौर से बाघ टी- 91 को मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर इसे एमटी-1 नाम दिया गया था। इसके बाद दो बाघिन और शिफ्ट की जानी थी लेकिन अजय शंकर दुबे ने वन विभाग के फैसले को चुनौती देते हुए न्यायालय में याचिका दायर कर दी । याचिका में कहा गया था कि बाघ शिफ्ट करने के लिए प्रावधानों के अनुसार मंजूरी नहीं ली गई।

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