दिल्ली हाई कोर्ट जूही चावला की अपील पर 25 जनवरी को करेगा सुनवाई

Juhi Chawla sachkahoon

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली उच्च न्यायालय 5-जी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी मामले में फिल्म अभिनेत्री जूही चावला की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर वीरवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गई। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत की खंडपीठ ने जूही चावला द्वारा एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर विचार करने के लिए 25 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। जूही चावला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई गई थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला तत्कालिक सुनवाई के लिए आवश्यक नहीं।

क्या है मामला:

अभिनेत्री और पर्यावरण के लिए काम करने वाली जूही चावला एवं अन्य दो ने 5जी टेक्नोलॉजी को पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताते हुए इसके खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका को न्यायमूर्ति जे आर मिर्धा की एकल पीठ में 04 जून को गैर जरूरी बताते हुए खारिज कर दिया था। एकल पीठ ने इससे सस्ती ‘लोकप्रियता हासिल करने’ की श्रेणी वाली याचिका मानते हुए याचिकाकर्ताओं जूही चावला एवं अन्य दो पर अदालत का समय जाया करने पर 20 लाख रुपए का बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया था। इसी फैसले के खिलाफ जूही चावला ने अब दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है। ये हजार्ना अदालत का समय बर्वाद करने के एवज में देने का आदेश दिया गया था।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।