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    हमें सख्त कदम उठाने पर मजबूर न करें : सुप्रीम कोर्ट

    Do not force us to take strict steps Supreme Court

    नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्त्ति की शिकायत पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्त्ति की जानी चाहिए, अन्यथा कार्रवाई की जायेगी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के अवमानना आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के वक्त कहा, ‘अगले आदेश तक दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी होगी।

    अगर ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘जब हम 700 मीट्रिक टन कह रहे हैं तो इतनी ही ऑक्सीजन दीजिए। हमें सख्त कदम उठाने को मजबूर न करें। शीर्ष अदालत की नाराजगी इसलिए थी क्योंकि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने के उसके गुरुवार के आदेश पर भी अमल नहीं किया जा रहा था।

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