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Monday, February 23, 2026
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    जीएसटी: अब बढ़ेगी ट्रकों की रफ्तार

    Dhabas on National Highways

    चंडीगढ़। जीएसटी लागू होने के बाद ट्रकों की रफ्तार बढ़ेगी। अब ट्रकों को जगह-जगह बैरियर और नाकों पर रुकना नहीं पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए जीएसटी काफी अच्छा माना जा रहा है।

    पहले

    पहले सेट्रलाइज्ड एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता था। एक ही कंपनी की अलग-अलग राज्यो मे ब्रांच होने पर सेट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन से काम चल जाता था, लेकिन अब हर स्टेट का अलग हिसाब होगा। हालांकि जीएसटी मे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के लिए टैक्स रेट पांच प्रतिशत निर्धारित किया गया है। पहले सर्विस टैक्स 4.5 प्रतिशत लगता था।

    अब

    जीएसटी ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के लिए फायदेमंद है। अब नाकों पर ट्रक ड्राइवर को लुटना नहीं पड़ेगा। जीएसटी के बाद एंट्री टैक्स भी खत्म हो गया है। हालांकि अभी शुरू मे थोड़ी दिक्कत है। पिछले 20 दिनो से ट्रक नहीं चल रहे है। व्यापारी डिस्पैच-परचेज नहीं कर रहे है। जीएसटी से पहले स्टॉक क्लीयर करने के चक्कर मे सामान नहीं मंगवाया जा रहा था। अब कंपनियां सामान भेजने के लिए समय ले रही है।

    बीएल शर्मा, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जनरल सचिव अभी तक ट्रकों को जगह-जगह नाकों पर रुकना पड़ता था। इन नाकों पर रिश्वत के मामले भी खूब होते थे। नाकों पर चुंगी प्रणाली खत्म हो गई है। एक जगह से चलकर ट्रक दूसरी जगह ही रुकेगा जिससे सामान समय से पहुंचेगा। अब हर स्टेट के लिए ट्रांसपोर्टर को अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

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