मौसी के हत्यारे को उम्रकैद, जानलेवा हमले में 7 साल की सजा

पुरानी रंजिश में 2019 में चाकू से की थी वारदात

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Faridabad Crime: फरीदाबाद, (सच कहूँ न्यूज)। पुरानी रंजिश के चलते अपनी रिश्ते की मौसी की हत्या करने और उनकी बेटी पर जानलेवा हमला करने के छह साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी बृजकिशोर उर्फ राजू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा हत्या के प्रयास मामले में उसे सात साल का कारावास दिया गया है। अदालत ने आरोपी को हत्या, हत्या के प्रयास, घर में घुसने और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया। उप जिला न्यायवादी डा. रेखा जांगड़ा ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 20 से अधिक गवाह पेश किए। Faridabad News

पुलिस की ओर से जुटाए गए भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों तथा मजबूत पैरवी के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार, 28/29 मार्च 2019 की रात आरोपी बृजकिशोर ने पुरानी रंजिश के चलते अपनी रिश्ते की मौसी सुनीता शर्मा (45) के घर में घुसकर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी।

वारदात के दौरान उसने सुनीता शर्मा की बेटी श्वेता (20) पर भी चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि वर्ष 2016 में आरोपी की शादी के दौरान उसके पिता श्रीचंद और सुनीता शर्मा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान सुनीता शर्मा की कुछ टिप्पणियों से आरोपी नाराज हो गया और उसके मन में रंजिश पैदा हो गई। इसी रंजिश के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। Faridabad News

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