मतदान केन्द्र के 200 मीटर दायरे में नहीं खोले जा सकते चुनाव कार्यालय

Published On

चरखी दादरी (सच कहूँ न्यूज)। Charkhi Dadri News: लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपना अस्थाई चुनाव कार्यालय किसी भी मतदान केन्द्र की 200 मीटर की दूरी में नहीं खोल सकता और ऐसे चुनाव कार्यालयों मेंं संबंधित पार्टी का केवल एक झंडा और बैनर ही लगाया जा सकता है।

चरखी दादरी के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने अस्थाई चुनाव कार्यालय खोलने के लिए सार्वजनिक एवं निजी जमीन का प्रयोग कब्जे के रूप में ना किया जाए और किसी भी धार्मिक स्थल परिसर में कार्यालय नहीं खोला जाये। उपायुक्त ने कहा है कि कोई भी चुनाव कार्यालय किसी भी शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल के समीप भी नहीं खोला जा सकता। उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाला बैनर चार बाई आठ फुट से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। Charkhi Dadri News

यह भी पढ़ें:– Medicine Price: दवाओं की कीमतों पर मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, लोगों पर पड़ेगा असर

About The Author

Related Posts