Haryana: हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, ग्रुप-D भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

Haryana: हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, ग्रुप-D भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

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हरियाणा में ग्रुप-D भर्ती के तहत एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन (ESP) श्रेणी में चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चयन रद्द करने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं की सेवाओं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इस फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत मिली है, जिनकी नौकरी संशोधित चयन सूची जारी होने के बाद खतरे में पड़ गई थी।

संशोधित चयन सूची के बाद शुरू हुई थी कार्रवाई

मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप मौदगिल की अदालत में हुई। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा ग्रुप-D भर्ती के तहत ESP श्रेणी में उनका चयन किया गया था और वे कई महीनों से विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं।

हालांकि, 18 मई 2026 को जारी संशोधित चयन सूची के आधार पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त करने और नियुक्तियां समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इसके खिलाफ प्रभावित उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उम्मीदवारों ने क्या कहा?

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान उनके सभी दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों की जांच पूरी तरह की जा चुकी थी। नियुक्ति मिलने और नौकरी जॉइन करने के बाद चयन रद्द करना मनमाना और कानून के खिलाफ है। उनकी ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पूरा विवाद स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के सत्यापन से जुड़ा हुआ है। खेल विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संशोधित सूची तैयार की गई, जिसके बाद चयन रद्द करने की कार्रवाई शुरू हुई।

हाईकोर्ट ने दिए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। वहीं याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि वे नियमित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और अचानक की गई कार्रवाई से उनके रोजगार पर गंभीर संकट पैदा हो गया है।

मामले के तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं के संबंध में वर्तमान स्थिति बरकरार रखी जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेश पारित होने के समय जो स्थिति थी, वही अगली सुनवाई तक जारी रहेगी।

सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले अपना जवाब दाखिल करें। साथ ही उसकी प्रति याचिकाकर्ताओं के वकील को भी उपलब्ध कराई जाए।

कब होगी अगली सुनवाई?

इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है। तब तक हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चयनित उम्मीदवार अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे।

खिलाड़ियों को मिली बड़ी राहत

हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से उन खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी नियुक्तियां संशोधित चयन सूची के बाद खतरे में पड़ गई थीं। अब सभी की नजरें सितंबर में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मामले पर आगे फैसला लिया जाएगा।

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