Haryana Roadways: हरियाणा रोडवेज में अब सामान ले जाने के भी लगेंगे अलग टिकट, जानिए नए नियम

हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने सामान ढोने को लेकर नई किराया सूची जारी की

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Haryana Roadways: हरियाणा रोडवेज, जिसे प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है, अब यात्रियों के सामान को लेकर सख्त नियम लागू करने जा रही है। अक्सर बसों में यात्री भारी घरेलू सामान और व्यापारिक वस्तुएं लेकर सफर करते हैं, जिससे अन्य यात्रियों को परेशानी होती है। इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने सामान ढोने को लेकर नई किराया सूची जारी की है। नए नियमों के अनुसार अब बस में भारी सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त टिकट खरीदनी होगी। कुछ मामलों में तो 5 से 6 टिकट तक का भुगतान करना पड़ सकता है।

सोफा, अलमारी और डबल बेड पर ज्यादा किराया

रोडवेज विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार यदि कोई यात्री बस में सोफा सेट, बड़ी अलमारी, डबल बेड या चक्की जैसा भारी सामान लेकर सफर करता है, तो उसे 2 से 3 अतिरिक्त टिकटें लेनी होंगी।
वहीं बड़े आकार के सामान या ज्यादा जगह घेरने वाली वस्तुओं पर 5 से 6 टिकट तक का किराया लगाया जा सकता है। विभाग का कहना है कि इसका उद्देश्य बसों में भीड़ कम करना और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना है।

साइकिल, टीवी और कंप्यूटर पर भी लगेगा शुल्क

नई सूची में रोजमर्रा के कई सामानों के लिए भी अलग किराया तय किया गया है।

साइकिल ले जाने पर आधी टिकट
LCD ले जाने पर आधी टिकट
टीवी या कंप्यूटर पर एक पूरी टिकट
व्यापारी के एक बैग पर आधी टिकट

इतना ही नहीं, पिंजरे में बंद दो पैरों वाले पक्षी के लिए भी एक पूरी टिकट देनी होगी, जबकि चार पैरों वाले जानवर के लिए दो टिकटों का प्रावधान रखा गया है।

सामान के वजन के हिसाब से लगेगा किराया

रोडवेज ने सामान के वजन को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाए हैं।

20 किलो तक सामान — मुफ्त
20 से 40 किलो — एक अतिरिक्त टिकट
40 से 80 किलो — दो टिकट
80 किलो से अधिक — तीन टिकट

इससे ज्यादा वजन या अधिक जगह घेरने वाले सामान पर अलग से अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है।

व्यापारियों के लिए भी सख्त हुए नियम

नए नियमों में व्यापारिक सामान पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। व्यापारियों द्वारा बसों में लाए जाने वाले बैग और गांठों (Bundles) के आकार के अनुसार किराया तय किया गया है।

विभाग का मानना है कि इससे बसों में अनावश्यक भीड़ कम होगी और आम यात्रियों को सीट और सफर में सुविधा मिलेगी।

इन लोगों को मिलेगी राहत

हालांकि सरकार ने कुछ वर्गों के लिए राहत भी बरकरार रखी है।
कैंसर रोगियों के लिए मुफ्त यात्रा
थैलेसीमिया मरीजों को फ्री सफर
100 प्रतिशत दिव्यांग यात्रियों को मुफ्त सुविधा
सहायकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी लाभ
वरिष्ठ नागरिकों को आधा किराया
इसके अलावा सेना के जवानों के व्यक्तिगत सामान को इस किराया सूची से बाहर रखा गया है।

यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया कदम

परिवहन विभाग का कहना है कि यह फैसला बसों में व्यवस्था बनाए रखने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से लिया गया है। विभाग को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग बसों को मालवाहक वाहन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे आम यात्रियों को परेशानी होती थी। अब नए नियम लागू होने के बाद यात्रियों को सफर से पहले अपने सामान के अनुसार किराये की जानकारी लेना जरूरी होगा।

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