कम आमदन वाले योजनाओं का लाभ उठाएं: बांसल

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गांव बाधा में लगाया कानूनी साक्षरता सेमीनार

फाजिल्का (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब कानूनी सेवा अथॉरिटी चंड़ीगढ़, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी फाजिल्का लक्ष्मण सिंह, जिला कानूनी अथॉरिटी फाजिल्का के सचिव केके बांसल के दिशानिर्देश अनुसार गांव बाधा के पंचायत घर में कानूनी साक्षरता सेमीनार लगाया गया। सचिव केके बांसल ने कहा कि अथॉरिटी लोगों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने में हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा अपराध पीड़ित मुआवजा स्कीम 2011 के तहत पीड़ित मुआवजा कमेटी फाजिल्का के तहत जरूरतमंद लोगों को मुआवजा दिया जाता है।

सेमीनार दौरान उपस्थित बच्चों को बताया कि कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो, औरत, हिरासत में व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति और जिस व्यक्ति की सालाना आमदन 1,50,000 /- रुपए से कम हो उसे मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान की जाती है। नालसा द्वारा चलाई स्कीमों की जानकारी जिसमें तेजाब पीड़ित मुआवजा स्कीम, सीनियर सिटिजन स्कीम व बच्चों के कानूनी हक आदि बारे भी बताया। सेमिनार में पैनल वकील सोम प्रकाश सेठी व लोक अदालत सदस्य अशोक मोंगा ने भी लोगों को संबोधन किया। इस मौके पीएलवी जसवंत सिंह, इंद्रजीत सिंह व अन्य उपस्थित थे।

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