किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास
70 हजार रुपए जुर्माना लगाया, जुलाई 2022 का मामला
हनुमानगढ़। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो संख्या एक हनुमानगढ़ ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक सम्पतलाल गुप्ता ने की। Hanumangarh News
प्रकरण के अनुसार 3 जुलाई 2022 को एक व्यक्ति ने महिला थाना में रिपोर्ट पेश की कि उसकी 13 वर्षीय भतीजी उसके पास रहती है। उसकी भतीजी के पिता की मृत्यु हो चुकी है जबकि मां छोड़कर जा चुकी है। परिवादी की रिपोर्ट के अनुसार 2 जुलाई 2022 की रात्रि को आरोपी जलंधर सिंह (23) पुत्र बलवीर सिंह निवासी नम्बर वार्ड 6, गांव बहलोलनगर पीएस सदर घर में घुसा और उसकी 13 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने आईपीसी व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाह पेश किए गए तथा 27 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक जलंधर सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
उसे आईपीसी की धारा 450 में 7 साल कारावास, 20 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी तीन माह के अतिरिक्त कारावास, 5एल/6 पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 70 हजार रुपए लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। Hanumangarh News
