शिक्षा और रोजगार
वलीमे की दावत में गोमांस बनाने के छह आरोपियों की जमानत खारिज
गोमांस प्रकरण में दूल्हे समेत छह आरोपियों को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: वलीमे की दावत में गोमांस बनाने के छह आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। सभी आरोपी वर्तमान में जिला कारागार मुजफ्फरनगर में बंद है, जिनमें दूल्हा, उसका मामा व पिता तथा खाना बनाने वाला बावर्ची शामिल है। जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) संजय चौहान ने बताया कि विगत 18 जून को कोतवाली पुलिस ने कस्बे के मोहल्ला रेतेवाला में स्थित मुगल गार्डन में वलीमे की दावत में गोमांस बनाए जाने की सूचना पर छापेमार कार्यवाही की थी। पुलिस ने मौके पर गोमांस से बनाए गए व्यंजन बरामद किए थे।
पुलिस टीम ने मुगल गार्डन से दूल्हे व उसके मामा को गिरफ्तार किया था, जिनकी निशानदेही पर इस्सापुर खुरगान के जंगल से गोवंश अवशेष, पशु वध के उपकरण व गोमांस बरामद हुआ था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके पकड़े गए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में दूल्हे के पिता, मुगल गार्डन के स्वामी व दावत में खाना बनाने वाले बावर्ची समेत कुल सात आरोपियों को जेल भेजा था। सभी आरोपी वर्तमान में जिला कारागार मुजफ्फरनगर में बंद है।
आरोपियों के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय(पॉक्सो विशेष) में जमानत हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान पुरजोर विरोध किया। बुधवार को कोर्ट ने प्रार्थना-पत्र का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात को जेल में निरुद्ध सादिक, जुल्फकार, खलील, अनीस, फुरकान व अशफाक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एक अन्य आरोपी सलमान की जमानत अर्जी फिलहाल दाखिल नही की गई है।
