डकैती के आरोपी को नौ वर्ष व तीन माह का कठोर कारावास

घर में घुसकर डकैती करने वाले आरोपी को 9 साल 3 माह का सश्रम कारावास

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कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: दस वर्ष पूर्व झिंझाना कस्बे में घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम देने के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर कोर्ट ने नौ वर्ष व तीन माह के कारावास तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 12 जुलाई 2016 को कस्बा झिंझाना के मोहल्ला सरावज्ञान में अनिल जैन के घर में घुसकर उनकी पत्नी को बंधक बनाकर डकैती की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में स्थानीय थाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-395 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान घटना में संलिप्त आरोपियों को लूटे गए सामान समेत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

इसी क्रम में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत पुलिस के द्वारा मामले में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप बुधवार को कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एससी/एसटी विशेष) ने आरोपी वाहिद निवासी कस्बा तीतरों जनपद सहारनपुर को डकैती की घटना में दोषी करार देते हुए 09 वर्ष व 03 माह के सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने तीन माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।

Court-Case

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