दूरदर्शन, आकाशवाणी पर नि:शुल्क प्रसारण समय के लिए दलों को डिजिटल वाउचर आवंटित

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नई दिल्ली। New Delhi: चुनाव आयोग ने असम, केरल सहित चार राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विधान सभा चुनाव के दौरान वहां चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर नि:शुल्क प्रसारण-समय के लिए डिजिटल वाउचर आवंटित किए हैं। आयोग ने सोमवार को कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 ए के तहत असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनावों के दौरान दूरदर्शन और आकशवाणी पर राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रसारण और टेलीकास्ट समय आवंटित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के अनुसार आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों को विधान सभा चुनावों हेतु डिजिटल समय वाउचर जारी किए गए हैं।

इन चुनावों में इन सरकारी प्रसारण संस्थानों पर प्रसार की अवधि प्रत्येक चरण में उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होने की तिथि से लेकर मतदान की तिथि से दो दिन पहले तक निर्धारित की जाएगी। टेलीकास्ट का कार्यक्रम राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों और संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अधिकारियों की उपस्थिति में लॉटरी (ड्रॉ) के माध्यम से अग्रिम रूप से तय किया जाएगा। इस योजना के तहत, प्रत्येक राजनीतिक दल को दूरदर्शन और आॅल इंडिया रेडियो दोनों पर 45 मिनट का न्यूनतम समय नि:शुल्क प्रसारण और टेलीकास्ट के लिए आवंटित किया गया है, जिसे राज्य के क्षेत्रीय नेटवर्क पर समान रूप से प्रदान किया जाएगा। New Delhi

पिछले विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन के आधार पर राजनीतिक दलों को अतिरिक्त समय भी दिया गया है। राजनीतिक दलों को निर्धारित दिशा-निदेर्शों का कड़ाई से पालन करते हुए अग्रिम रूप से ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग जमा करनी होगी। रिकॉर्डिंग प्रसार भारती द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों को पूरा करने वाले स्टूडियो में या दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों में की जा सकती है। पार्टी प्रसारणों के अतिरिक्त, प्रसार भारती निगम दूरदर्शन और आॅल इंडिया रेडियो पर अधिकतम दो पैनल चर्चा अथवा बहस का आयोजन करेगा। प्रत्येक पात्र राजनीतिक दल कार्यक्रम के लिए एक प्रतिनिधि नामित कर सकता है, जिसका संचालन एक अनुमोदित समन्वयक द्वारा किया जाएगा। New Delhi

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