15 साल पुराने अपहरण के मामले में छह अभियुकतों को आजीवन कारावास

Published On

बलिया। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) चंद्रभान सिंह ने दो बच्चों के अपहरण के 15 साल पुराने मुकदमे में छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार रेवती निवासी कनक पाण्डेय ने सात मार्च 2005 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके दो चचेरे भाई रत्नेश व शुभम कोचिंग जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया।

पुलिस ने इस मामले में गोपालनगर से बच्चे को बरामद करते हुए मीर हसन व प्रदीप को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में चार और आरोपियों गोपालनगर के असगर,रेवती के मुनीर व बिहार प्रांत के सिवान जिले के रघुनाथ पुर इलाके के नरहन निवासी सत्येंद्र और सरल को भी आरोपित करते हुए अदालत में सभी के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था। इस मुकदमें की सुनवाई करते हुए शनिवार को विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सभी छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ-साथ दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

 

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

About The Author

Related Posts