छात्रा के चचेरे भाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

आरोपी ने सात वर्ष पूर्व कॉलेज पढ़ने आई छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की चाकू घोंपकर कर दी थी हत्या

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कैराना, सच कहूँ न्यूज़। Kairana News: सात वर्ष पूर्व कॉलेज पढ़ने आई छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध पर उसके चचेरे भाई की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सीसीटीवी फुटेज व सीआरपीसी की धारा-164 के तहत दिए गए बयानों के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने बयान से मुकरने पर छात्रा के विरुद्ध भी प्रकीर्ण वाद दायर करने के आदेश दिए है।

जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो) पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि विगत 22 अक्टूबर 2019 को कैराना क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्रा कस्बे के कॉलेज में पढ़ने के लिए आई थी। छात्रा का चचेरा भाई विक्की भी उसके साथ कॉलिज आया था। क्योंकि छात्रा ने अपने परिजनों को बताया था कि एक लड़का उसके साथ में रोजाना छेडख़ानी करता है। उस दिन भी आरोपी ने छात्रा के साथ में छेड़छाड़ की, जिसका साथ में आये छात्रा के चचेरे भाई विक्की ने कड़ा विरोध किया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी अनुज निवासी ग्राम हिंगोखेड़ी ने छात्रा के भाई के साथ में मारपीट करते हुए उस पर चाकू से हमला कर दिया। युवक के पेट व कमर पर चाकू से प्रहार किए गए, जिसमें वह गम्भीर रूप से घायल हो गया।

बाद में 27 अक्टूबर को आरोपी के हमले में घायल युवक की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।चाकू से हमला करने की घटना कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। छात्रा के पिता ने कोतवाली कैराना पर घटना का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) अशोक भारतेन्दु की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। ट्रायल के दौरान वादी पक्ष के सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए।

पीड़ित छात्रा ने भी कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान आरोपी को पहचानने तथा उसके छेड़छाड़ करने से इनकार कर दिया। शनिवार को कोर्ट ने दोषी ठहराए गए अनुज को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने बयानों से मुकरने पर छात्रा के विरुद्ध भी प्रकीर्ण वाद दायर करने के आदेश दिए है। विदित रहे कि कोर्ट ने विगत गुरुवार को ही दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने तथा घटना की सीसीटीवी फुटेज व सीआरपीसी की धारा-164 के तहत कोर्ट में दिए गए बयानों को आधार मानते हुए आरोपी अनुज को युवक की हत्या का दोषी करार दे दिया था, जिसके पश्चात पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था।

 

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