Bulldozer Action: कैराना में 19 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर गरजा एमडीए का बुलडोजर, निर्माणाधीन भवन सील

तीन घंटे तक चली कार्रवाई, जेसीबी से भवन, दीवारें और इंटरलॉकिंग मार्ग ध्वस्त

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कैराना, सच कहूँ न्यूज़। Kairana News: मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण(एमडीए) ने कैराना में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस बल के साथ पहुंची प्राधिकरण की टीम ने तीन अलग-अलग स्थानों पर करीब तीन घंटे तक अभियान चलाया। इस दौरान दो स्थानों पर लगभग 19 बीघा भूमि में विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग के निर्माण ध्वस्त कराए गए, जबकि तीसरे स्थान पर करीब 400 वर्गमीटर क्षेत्रफल में आवासीय निर्माण को सील किया गया। कार्रवाई के दौरान जेसीबी से भवन, दीवारें, सीसी और इंटरलॉकिंग मार्ग ध्वस्त कराए गए। अचानक हुई कार्रवाई से कॉलोनाइजरों एवं प्लॉट स्वामियों में हड़कंप मचा रहा।

गुरुवार दोपहर करीब दो बजे मंडलायुक्त सहारनपुर की प्रेरणा एवं प्राधिकरण की उपाध्यक्ष प्रणता ऐश्वर्या के आदेशों के अनुपालन में ओएसडी हर्ष चावला, सहायक अभियंता संजय कुमार और अवर अभियंता गौरव कुमार पुलिस बल के साथ कैराना पहुंचे। इस दौरान एमडीए की टीम ने शाम तक तीन स्थानों पर कार्रवाई की।

पहली कार्रवाई: प्राधिकरण की टीम ने कैराना-पानीपत बाईपास क्षेत्र में खसरा संख्या-53 पर हाजी हनीफ और सन्नी जैन द्वारा लगभग 10 बीघा भूमि में विकसित की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।

दूसरी कार्रवाई: कैराना बाहर हदूद में खसरा संख्या-141 एवं 145 पर नईम अहमद, वसीम अहमद और शकील अहमद पुत्रगण नसीम अहमद द्वारा लगभग नौ बीघा भूमि में विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर जेसीबी चलाई गई। रेडिसन मैरिज होम के निकट स्थित कॉलोनी में इंटरलॉकिंग मार्ग और आंशिक निर्माण ध्वस्त कराए गए। वहीं, शामली अंडरपास के समीप कॉलोनी में एक भवन, दूसरे भवन का शटर व दीवार तथा सीसी एवं इंटरलॉकिंग मार्गों पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई।

तीसरी कार्रवाई: नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित एक कॉलोनी में निर्माणाधीन आवासीय भवन सील किया गया। प्राधिकरण के अनुसार, खसरा संख्या-173, 174 एवं 175 पर लगभग 400 वर्गमीटर क्षेत्रफल के आवासीय निर्माण के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण के अनुसार, संबंधित भू-स्वामियों और प्लॉटिंगकर्ताओं ने बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के निर्माण एवं प्लॉटिंग की थी। पूर्व में नोटिस जारी करने तथा नियमानुसार कार्रवाई के बाद ध्वस्तीकरण और सीलिंग के आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद अनधिकृत निर्माण नहीं हटाए गए। इस दौरान किला गेट चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक राजकुमार बघेल, कांस्टेबल सोनू भाटी और मोनू चौधरी सहित पुलिस बल मौजूद रहा।

प्लॉट खरीदने से पहले जांचें कॉलोनी की वैधता: ओएसडी

प्राधिकरण के ओएसडी हर्ष चावला ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कॉलोनाइजर प्लॉट काटकर बेच देते हैं, जिससे राजस्व को नुकसान पहुंचता है और बाद में आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि प्लॉट खरीदने से पहले भूमि के स्वामित्व, अभिलेखों और प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र की जांच अवश्य करें। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से नगर में अवैध कॉलोनियों का निर्माण कराने वाले कॉलोनाइजरों और प्लॉट स्वामियों में हड़कंप मचा रहा।

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