Al Falah University Case: साकेत कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

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Al Falah University Case: नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने अल फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन Javad Ahmad Siddiqui की न्यायिक हिरासत में 14 दिनों की वृद्धि कर दी है। साथ ही धन शोधन से जुड़े प्रकरण में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने Enforcement Directorate को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। Javad Ahmad Siddiqui News

अभियुक्त की ओर से आरोपपत्र से संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को निर्धारित की गई है।

जांच एजेंसी ने 16 जनवरी को कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में सिद्दीकी तथा Al-Falah Charitable Trust के विरुद्ध अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल की थी। ईडी का आरोप है कि विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध संस्थानों के माध्यम से अवैध रूप से धन एकत्रित किया गया। Javad Ahmad Siddiqui News

जांच के दौरान फर्जी प्रमाण प्राप्त हुए

एजेंसी ने दावा किया है कि जांच के दौरान फर्जी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) मान्यता का उपयोग कर विद्यार्थियों से शुल्क वसूलने, सरकारी निकायों को भ्रमित करने, अप्रमाणित चिकित्सकों की नियुक्ति तथा वित्तीय अनियमितताओं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं।

प्रकरण की पृष्ठभूमि नवंबर 2025 में लाल किले के समीप हुए कार विस्फोट से जुड़ी जांच से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ व्यक्तियों के नाम सामने आए थे। जांच के उपरांत ईडी ने विश्वविद्यालय और ट्रस्ट से संबंधित लगभग 140 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कीं, जिनमें लगभग 54 एकड़ भूमि और भवन शामिल हैं।

जांच एजेंसी का आरोप है कि सिद्दीकी ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के संचालन पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे तथा कथित अवैध आय के प्रमुख लाभार्थी रहे। मामले में करोड़ों रुपये के वित्तीय अनियमित लेन-देन और छात्रों को कथित रूप से गुमराह करने के आरोपों की भी जांच जारी है। Javad Ahmad Siddiqui News

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