सड़क दुर्घटना, अवैध हथियार बरामदगी व चोरी में तीन को कारावास

सड़क दुर्घटना, अवैध हथियार बरामदगी व चोरी में तीन को कारावास

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कैराना, सच कहूँ न्यूज़। Kairana News: सड़क दुर्घटना, अवैध हथियार बरामदगी व चोरी के तीन अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने दोष सिद्ध पाए जाने पर दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2011 में संदीप सैनी निवासी कस्बा कांधला के विरुद्ध स्थानीय थाने पर सड़क दुर्घटना से सम्बंधित अभियोग पंजीकृत हुआ था। यह मामला कैराना स्थित ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी संदीप सैनी को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-2015 का है। वसीम निवासी कोटला कस्बा जलालाबाद के विरुद्ध थानाभवन थाने पर अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में शस्त्र अधिनियम की धारा-4/25 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था।

यह मामला कैराना स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी वसीम को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 1200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरा मामला वर्ष-2016 का है। चोरी एवं धमकी देने का यह मामला भी वसीम के ही खिलाफ थाना थानाभवन पर दर्ज हुआ था। यह मामला भी कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी वसीम को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी मामलों में अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

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