अग्रिम जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका पर वाड्रा को नोटिस

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  • 17 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का आदेश

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को धन शोधन मामले में मिली अग्रिम जमानत को प्रर्वतन निदेशालय(ईडी) की ओर से रद्द करने की मांग पर सोमवार को नोटिस जारी करके उनसे 17 जुलाई तक जवाब मांगा। वाड्रा से जुड़े मामलों की जांच कर रहे ईडी ने न्यायालय में दायर याचिका में कहा कि जमानत को रद्द करना मामले की जांच की दृष्टि से उचित रहेगा। उसने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए धन शोधन मामले में सह आरोपी एवं वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को मिली अग्रिम जमानत को भी चुनौती दी। ईडी ने पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए वाड्रा को हिरासत में दिए जाने की मांग की है।

उसने कहा कि धन शोधन मामले की पूरी सच्चाई का पता लगाने के लिए वाड्रा से पूछताछ करना आवश्यक है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी का पक्ष रखते हुए कहा ,‘वाड्रा ने पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं किया अत: यह आवश्यक है कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। न्यायमूर्ति चंद्र शेखर ने दोनों को नोटिस जारी करके 17 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

 

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