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    New Rules From 1st October: बदल रहा है महीना, हो रहे हैं बदलाव एक अक्तूबर से जिंदगी में आएगा नया पड़ाव

    New Rules From 1st October
    New Rules From 1st October: बदल रहा है महीना, हो रहे हैं बदलाव एक अक्तूबर से जिंदगी में आएगा नया पड़ाव

    नई दिल्ली। New Rules From 1st October: हर महीने की फर्स्ट डेट बहुत ही अहम होती है। क्योंकि हर महीने कई बदलाव जो होते हैं। देश में होने वाले ये बदलाव आम आदमी की पॉकेट पर सीधा प्रभाव डालते हैं। अब जब सितंबर का महीना जाने वाला है तो लाजमी है कि अगले महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ बदलाव जरूर होंगे और ये बदलाव अक्टूबर की पहली तारीख से कई होने जा रहे हैं। ये बदलाव आपकी जानकारी में जरूर होने चाहिएं, जिससे आपको किसी तरह की कोई समस्या न हो।

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    सबसे पहला बदलाव, 2000 का नोट | New Rules From 1st October

    एक अक्टूबर से 2000 रुपये का नोट चलन से बाहर हो जाएगा। अगर आपके पास अभी भी दो हजार रुपये का नोट है और आपने इसे चेंज नहीं किया है तो इसे 30 सितंबर तक हर हाल में चेंज करवा लें। क्योंकि 30 सितंबर 2023 दो हजार रुपये के नोट को बदलवाने का अंतिम दिन है। इसके बाद आपके लिए वो 2000 रुपये का नोट बेकार हो जाएगा। उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी।

    सीएनजी-पीएनजी कीमतें

    तेल कंपनियां एलपीजी के दाम के साथ ही सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में भी हर महीने बदलाव करती हैं। हर महीने की पहली तारीख को एयर फ्यूल की कीमतों में भी बदलाव होता है। संभावना है कि इस बार भी पहली तारीख को इसमें बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। वहीं सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव किया जा सकता है।

    New Rules From 1st October
    New Rules From 1st October: बदल रहा है महीना, हो रहे हैं बदलाव एक अक्तूबर से जिंदगी में आएगा नया पड़ाव

    एलपीजी सिलेंडर की कीमतें

    देश में हर महीने की पहली तारीख को आॅयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कीमतों में बदलाव करती हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि एक सितंबर को इनमें बदलाव हो सकता है।

    विदेशी टूर महंगा

    अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो एक अक्टूबर से यह टूर पैकेज महंगा होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से 7 लाख रुपये से ज्यादा टूर पैकेज के लिए 5 फीसदी टीसीएस देना होगा। वहीं 7 लाख रुपये से ज्यादा के टूर पैकेज के लिए 20 फीसदी टीसीएस देना होगा।

    बचत योजनाएं आधार से लिंक कराएं

    पीपीएफ, पोस्ट आॅफिस और सुकन्या समृद्धि योजना को 30 सितंबर तक आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर एक अक्टूबर से आपका खाता फ्रीज हो जाएगा। इसमें आप इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन या निवेश नहीं कर पाएंगे।

    नॉमिनेशन जरूरी

    सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने वालों का खाता एक अक्टूबर को फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसे में 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना जरूरी है।

    सरकारी काम के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी

    एक अक्टूबर से सरकारी काम के नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी नौकरी में आवेदन, आधार रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन आदि कई कामों के लिए सर्टिफिकेट का होना जरूरी हो जाएग।

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