अब साल में 4 बार जुड़वा सकेंगे मतदाता सूची में नाम

  • मतदाता सूचियों को आधार से जोड़ा जाएगा, 1 अगस्त से आधार डाटा संग्रहण के लिए चलेगा अभियान

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं के पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों में बदलाव कर उन्हें सुविधाजनक बनाया गया है। मतदाताओं की प्रविष्ठियों के सत्यापन के लिए आधार डाटा संग्रहण के लिए नया फॉर्म 6बी जारी किया गया है। यह बदलाव एक अगस्त 2022 से प्रभावी होंगे। इस संबंध में प्रशिक्षण बैठक कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित की गई। इसमें सभी ब्लॉक वीसी के माध्यम से जुड़े। ट्रेनिंग एमपीसिंह एवं बलवीर सिंह ने दी। बैठक में एसआर सुमित्रा बिश्नोई, तहसीलदार विनोद कुमार, सुपरवाइजर्स, निर्वाचन स्टाफ तथा राजनैतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम प्रतिभा देवठिया ने बताया कि आयोग के नए संशोधन के उपरान्त अब निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए अर्हता दिनांक एक जनवरी के स्थान पर वर्ष में चार बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इससे आधार तिथि को 18 वर्ष की आयु के युवा अपना नाम मतदाता सूची में वर्ष में 4 बार कभी भी जुड़वा सकेंगे। आयोग की ओर से मतदाताओं के पंजीकरण के लिए काम आने वाले मुख्य प्रपत्र 6, 7 एवं 8 में संशोधन किए गए हैं।

संशोधित प्रपत्र-6 अब केवल नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कर दिया गया है। इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानान्तरण के लिए आवेदन के प्रावधान को हटाकर संशोधित प्रपत्र 8 में शामिल किया गया है। प्रवासी मतदाता के पंजीकरण के लिए आयोग ने निर्धारित फार्म 6ए में कोई संशोधन नहीं किया है। चुनाव आयोग ने प्रपत्र 001 में प्रतिस्थापन ईपिक जारी करने के लिए आवेदन को समाप्त कर प्रपत्र-8 में इसका प्रावधान किया है। प्रपत्र-7 में मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करने का प्रावधान किया गया है।

एक ही विधानसभा क्षेत्र के भीतर निवास स्थानान्तरण के मामलों के लिए प्रपत्र-8ए को समाप्त कर प्रपत्र-8 में ही इसके लिए प्रावधान किया गया है। आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार संशोधित फॉर्म 8 में मतदाता के निवास स्थानान्तरण, वर्तमान निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में सुधार, प्रतिस्थापन ईपिक एवं दिव्यांगजन के रूप में चिन्हीकरण का प्रावधान किया गया है। आपत्तियों की सूची में सुधार करने के लिए मौजूदा फार्म 11 तथा 11ए के साथ ही एक नया फार्म 11बी प्रस्तावित किया गया है। इसमें फॉर्म 8 में प्राप्त एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानान्तरण कराने के लिए प्राप्त आवेदनों की सूची तैयार की जाएगी।

इसी प्रकार फार्म संख्या 7, 11, 11ए, और 11बी के अलावा सभी मतदाता प्रपत्रों में मतदाताओं के आधार विवरण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने के लिए मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने और मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आधार एकत्रीकरण का कार्य 1 अगस्त, 2022 से ऑनलाइन एवं ऑफ लाइन माध्यम से प्रारंभ किया जाएगा। मतदाता की ओर से आधार नम्बर दिया जाना स्वैच्छिक है। आधार के अतिरिक्त मान्य दस्तावेजों से भी अपना सत्यापन करवाया जा सकता है। ईआरओ मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि को आधार संख्या उपलब्ध नहीं कराने पर नहीं हटाएगा।

दो दिन विशेष शिविर

फार्म 6बी में मतदाताओं के आधार प्राप्त करने के लिए राज्य के समस्त मतदान केन्द्रों पर 4 सितम्बर, 2022 (रविवार) एवं 18 सितम्बर, 2022 (रविवार) को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर नथमल डिडेल ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे फार्म 6बी में आधार की सूचना अद्यतन किए जाने के लिए आॅनलाइन माध्यमों नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी), वोटर हैल्प लाइन एप का उपयोग करें ताकि कार्य सुगमता से सम्पादित हो सके।

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