गणेश हत्याकण्ड़ के दोषी को न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Hanumangarh News
सांकेतिक फोटो

फिरोजाबाद। (सच कहूँ न्यूज) अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने गणेश हत्याकांण्ड़ के आरोपी को दोषी पाते हुये उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर अर्थदण्ड़ भी लगाया है। अर्थदण्ड़ न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला थाना टूण्डला से जुड़ा है। थाना लाइनपार क्षेत्र के गांव ढोलपुरा निवासी अवलेश कुमार 03 मार्च 2015 को दोपहर करीब 12.30 बजे अपने भाई गणेश यादव व चाचा रामब्रेश के साथ कार से बच्चों को केन्द्रीय विधालय हजरतपुर परीक्षा दिलाने गया था।

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उसकी भतीजी एवं भतीजा परीक्षा देने चले गये। उसके भाई गणेश गाड़ी में ही था और वह व उसका चाचा गाड़ी के बाहर खडे थे तभी समय करीब एक बजे पुरानी रंजिश को लेकर केन्द्रीय विधालय हजरतपुर टूण्डला के सामने हाइवे स्थित सर्विस रोड़ पर ताबडतोड़ गोलियां चलाकर भाई गणेश यादव की हत्या कर दी गई थी तथा उसके व उसके चाचा के ऊपर भी फायर किये थे लेकिन वह बाल-बला बच गये।

पीड़ित अवलेश ने थाने में भाई गणेश यादव की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चन्द्रशेखर द्वितीय के न्यायालय में हुई । अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता शीलेन्द्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गबाहों की गबाही के आधार पर आरोपी जयजैश पुत्र श्रीकृष्ण निवासी ढोलपुरा थाना लाइनपार को दोषी पाते हुये उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी जयजैश पर 20 हजार का अर्थदण्ड़ भी लगाया है। अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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