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    जालंधर मामले में पूज्य गुरु जी के खिलाफ रद्द होगी FIR, हाईकोर्ट ने दिया फैसला

    Gurmeet Ram Rahim Singh
    जालंधर मामले में पूज्य गुरु जी के खिलाफ रद्द होगी FIR, हाईकोर्ट ने दिया फैसला

    पूज्य गुरु जी की 7 साल पुरानी व अधूरी वीडियो के आधार पर एफआईआर

    चंडीगढ़, (सच कहूँ/अश्विनी चावला)। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने डेरा सच्चा सौदा के संत डॉ. गुरमीत सिंह राम रहीम सिंह जी इन्सां (Saint Dr. Gurmeet Ram Rahim Singh) के खिलाफ जालंधर के पटारा थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का फैसला सुनाया है।’ हाई कोर्ट ने पूज्य गुरू जी के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की अपील को स्वीकार कर लिया है। वहीं डेरा सच्चा सौदा का कहना है कि पूज्य गुरू जी सभी धर्मों का सत्कार करते हैं तथा हाई कोर्ट से हमें न्याय मिला है। Gurmeet Ram Rahim Singh

     

    Punjab and Haryana High Court

    सभी धर्मों का सम्मान, किसी के बारे में गलत बोलना तो दूर, सोच भी नहीं सकते:जितेंद्र खुराना

    जानकारी के मुताबिक, 17 मार्च को जालंधर के पटारा थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें एक पुरानी व अधूरी वीडियो के आधार पर एक धार्मिक संगठन द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि गुरु जी द्वारा जो साखी सुनाई गई है, वो गलत है और इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।’ Gurmeet Ram Rahim Singh

    इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद डेरा सच्चा सौदा और पूज्य गुरु जी ने इस एफआईआर के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें अपील की गई थी कि एफआईआर बिना सबूत और गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है। ’ डेरा सच्चा सौदा और पूज्य गुरु जी सदैव सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। किसी भी धर्म और खासकर गुरु पीरों के खिलाफ कोई भी शब्द बोलना तो दूर सोचा भी नहीं जाता। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।’ Gurmeet Ram Rahim Singh

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