जज हत्याकांड में हाईकोर्ट नाराज: सीबीआई को लगाई फटकार, कहा-चार्जशीट क्यों नहीं दिखाई

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झारखंड हाईकोर्ट ने कहा-बाबुओं की तरह काम कर रही है जांच एजेंसी

  • सीबीआई डायरेक्टर को हाजिर होने का दिया निर्देश

रांची (एजेंसी)। झारखंड उच्च न्यायालय में धनबाद के दिवंगत जज उत्तम आनंद की मौत मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रविरंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने सीबीआई की ओर से दायर आरोपपत्र पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट को अंधेरे में रखते हुए स्टेरियोटाइप चार्जशीट दाखिल की गयी है। चार्जशीट में अंकित हत्या की धारा 302 का कोई प्रमाण नहीं है। सीबीआई की इस कार्रवाई पर अदालत ने टिप्पणी करते हु कहा कि बाबुओं की तरह जांच एजेंसी काम कर रही है और कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान सीबीआई निदेशक को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। सीबीआई डायरेक्टर को अगली सुनवाई में वर्चुअल माध्यम से हाजिरी लगाने का निदेर्या दिया गया है। हार्टकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान भी सीबीआई की ओर से पेश जांच रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त करते हुए सीबीआई और एसआईटी को स्पेसिफिक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

क्या है मामला:

गौरतलब है कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत पिछले जुलाई महीने में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो से टक्कर लगने के कारण हो गयी थी। जिस तरह से ऑटो ने जज को टक्कर मारी थी, उससे कई सवाल उठ खड़ हुए और इस संदिग्ध मौत की जांच की जिम्मेवारी सीबीआई को सौंपी गयी। लेकिन अब तक सीबीआई कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है और इस मामले में गिरफ्तार ऑटो चालक समेत दो अन्य लोगां के खिलाफ आरोप पत्र भी सौंपा जा चुका हैं।

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