RHFL Fund Case: रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट को 26 करोड़ रुपये का नोटिस!

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सेबी की बड़ी कार्यवाही

मुंबई (एजेंसी)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पूंजी बाजार नियामक द्वारा लगाए गई पेनल्टी का भुगतान न करने पर रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर 26 करोड़ रुपये का फाइन लगाया है। कंपनी इससे पहले फंड के अवैध डायवर्जन से जुड़े एक मामले में जुर्माना भरने में विफल रही थी। RHFL Fund Case

सेबी ने रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट द्वारा इस साल अगस्त में नियामक द्वारा लगाए गए 25 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान न करने पर डिमांड नोटिस जारी किया था। सेबी ने कंपनी को 15 दिनों के भीतर ब्याज और वसूली लागत सहित 26 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अगर रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो नियामक बैंक खातों सहित कंपनी की संपत्तियां जब्त कर सकता है। इस साल अगस्त में, बाजार नियामक ने उद्योगपति अनिल अंबानी और 24 अन्य संस्थाओं को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से फंड डायवर्जन के लिए पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। RHFL Fund Case

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