Haryana: हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का बदला नियम!, जान लिजिए...

Haryana: हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का बदला नियम, जान लिजिए...

Published On

Haryana: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। हरियाणा में प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब पंजीकरण कार्यालयों में रोजाना सीमित संख्या में ही अपॉइंटमेंट यानी टोकन जारी किए जाएंगे। सरकार ने इस नई व्यवस्था को रैंडम टोकन सिस्टम के तौर पर पूरे प्रदेश में लागू किया है।

नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में प्रतिदिन अधिकतम 20 रैंडम टोकन जारी किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाना है। इससे लोगों को लंबे समय तक कार्यालय में इंतजार करने से भी राहत मिलने की उम्मीद है।

जिला मुख्यालय की तहसीलों में रोज 20 टोकन | Haryana

नई व्यवस्था के अनुसार जिला मुख्यालय पर स्थित प्रत्येक तहसील में रोजाना अधिकतम 20 रैंडम टोकन जारी किए जाएंगे। यानी एक दिन में निर्धारित सीमा से अधिक लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा।

रैंडम टोकन व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपॉइंटमेंट आवंटन में किसी तरह की अनियमितता या मनमानी की गुंजाइश कम हो और लोगों को समान अवसर मिल सके।

उप-मंडल स्तर पर भी 20 टोकन

जिला मुख्यालय के अलावा उप-मंडल स्तर पर संचालित उप-पंजीयक कार्यालयों में भी प्रतिदिन 20 टोकन जारी किए जाएंगे। इससे इन कार्यालयों में आने वाले लोगों की संख्या को नियंत्रित करने और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।

उप-तहसीलों में पुरानी व्यवस्था जारी

हालांकि नई व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की गई है, लेकिन उप-तहसीलों में पहले से चली आ रही व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहां प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही प्रक्रिया जारी रहेगी।

इसका मतलब है कि जिला मुख्यालय की तहसीलों और उप-मंडल स्तर के उप-पंजीयक कार्यालयों में जाने वाले लोगों को नई टोकन व्यवस्था का पालन करना होगा, जबकि उप-तहसीलों में फिलहाल पुराना सिस्टम ही लागू रहेगा।

सरकार ने क्यों बदला रजिस्ट्रेशन सिस्टम?

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से कई बार कार्यालयों में भीड़ और लंबा इंतजार जैसी समस्याएं सामने आती हैं। नई रैंडम टोकन व्यवस्था के जरिए सरकार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना चाहती है।

सीमित संख्या में टोकन जारी होने से कार्यालयों में एक दिन में आने वाले लोगों की संख्या नियंत्रित रहेगी। इससे कर्मचारियों पर काम का दबाव कम करने और नागरिकों को बेहतर सेवा देने में भी मदद मिल सकती है।

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए जरूरी बात

अगर आप हरियाणा में जमीन, मकान या किसी अन्य संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी कर रहे हैं तो संबंधित रजिस्ट्रेशन कार्यालय में लागू टोकन व्यवस्था की जानकारी पहले जरूर ले लें। खासकर जिला मुख्यालय की तहसील या उप-मंडल स्तर के उप-पंजीयक कार्यालय में जाने वालों को 20 रैंडम टोकन की नई व्यवस्था का ध्यान रखना होगा। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अधिक सुचारु बनाना और नागरिकों को पारदर्शी तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराना है।

About The Author

Related Posts