अब दिव्यांगजनों को भी मिलेगा शगुन योजना का लाभ

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दिव्यांगजनों को शादी पर मिलेंगे 51 और 31 हजार रुपए

चण्डीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ दिव्यांगजनों को भी देने का निर्णय लिया है। इसके तहत शादी के समय पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 51 हजार तथा किसी एक के दिव्यांग होने पर 31 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के लिए पात्रता मापदंड निर्धारित किए हैं। जिसमें पति-पत्नी दोनों ही दिव्यांग व भारत के नागरिक होने चाहिए। स्कीम के लिए पात्र हरियाणा के स्थाई निवासी होने चाहिए। ऐसे दिव्यांग शादी के एक वर्ष तक वह इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसमें सक्षम अथॉरिटी द्वारा शादी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी, पात्रता के लिए दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक होनी चाहिए।

डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि इससे पहले इस स्कीम में अनुसूचित जाति तथा समाज के अन्य गरीब तबके के लोगों को उनकी बेटियों की शादी पर कन्यादान का लाभ दिया जाता था, परंतु अब दिव्यांगजनों को उनकी शादी पर इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इससे पहले एससी/डीटी/टपरीवास जाति (बीपीएल परिवारों) को 51 हजार रुपए, विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिलाएं व अनाथ एवं बेसहारा बच्चे ( आय 1 लाख से कम) को 51 हजार रुपए, सभी वर्गों के परिवार (एस सी/बी सी परिवारों सहित) जमीन 2.5 एकड़ व वार्षिक आय 1 लाख से कम होने पर 11 हजार रुपए और महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपए शादी में कन्यादान के रूप में दिए जाते है।

 

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