निजी अस्पतालों और एम्बुलैंस संचालकों की नहीं चलेगी मनमानी: खट्टर

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर ऐहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं इसमें चाहे ऑक्सीजन, कोविड अस्पतालों में बैड संख्या बढ़ाने या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आर्थिक सहायता और बीमा का लाभ देने की बात हो।

खट्टर ने संकट के समय निजी अस्पतालों और एम्बुलेंसों संचालकों को निर्धारित दरों से अधिक राशि न वसूलने के भी निर्देश देने के साथ आम जनता से भी अपील की कि यदि उनसे कोई इनमें से ज्यादा वसूली करता है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। सरकार ने एनएबीएच और जेसीआई मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड 10,000 रुपए, बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड 15,000 रुपए तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड 18,000 रुपए, बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड 8,000 रुपए, बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड 13,000 रुपए तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 15,000 रुपए प्रतिदिन की दर से रेट तय किए हैं।

एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 3600 रुपए

इसी प्रकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए भी संशोधित दरें निर्धारित की गई हैं जिसके तहत बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में सामान्य वार्ड के लिए 2160 प्रतिदिन तथा एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 2400 रुपए प्रतिदिन, बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में एचडीयू श्रेणी के वार्ड के लिए 3240 रुपए तथा एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 3600 रुपए, बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड का के लिए 4320 रुपए प्रतिदिन तथा एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 4800 रुपए, बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड के लिए 5400 रुपए तथा एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 6000 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किए गए हैं।

एम्बुलेंस के लिए 15 रुपए प्रति किलोमीटर

मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी प्रकार एम्बूलैंस के भी रेट तय किए गए हैं तथा मनमाने पैसे वसूलने वाले प्राईवेट एम्बुलेंस चालकों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। एडवांस लाइफ स्पोर्ट एम्बुलेंस के लिए 30 रुपए प्रति किलोमीटर, बेसिट लाइफ स्पोर्ट एम्बुलेंस के लिए 15 रुपए प्रति किलोमीटर, 10 किलोमीटर के स्थानीय क्षेत्र के लिए सिर्फ 500 रुपए किराया निर्धारित किया गया है।

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