शिक्षा और रोजगार
रैगिंग करना एक कानूनी अपराध है - प्राचार्य प्रोफेसर अनिल
रैगिंग करना एक कानूनी अपराध है - प्राचार्य प्रोफेसर अनिल
खरखौदा (सच कहूँ न्यूज़)। Kharkhoda News: सावित्रीबाई फुले राजकीय कन्या महाविद्यालय के एंटी रैगिंग सेल द्वारा प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कुमार के नेतृत्व में छात्राओं के साथ एक व्याख्यान भाषण आयोजित किया गया। जिसमें सभी छात्राओं को बताया गया की एंटी रैगिंग का मतलब है कि कोई भी छात्रा किसी भी छात्रा को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान, प्रताड़ित व अपमानित नहीं कर सकती।भारत में सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी के आदेश अनुसार शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पूरी तरह बेन है और दंडनीय अपराध है।
अगर कोई भी छात्रा रैगिंग करती हुई पाई गई तो जुर्माना हो सकता है। कमेटी द्वारा सभी छात्राओं के एडमिशन के दौरान ऑनलाइन फॉर्म एंटी रैगिंग वेबसाइट पर भरवा दिए गए हैं और डाउनलोडेड फॉर्म एडमिशन फॉर्म के साथ लगाए गए हैं। सभी छात्राओं एवं उनके माता-पिता से रैगिंग का शपथ पत्र लिया गया है ताकि रैगिंग से किसी भी छात्रा को कोई परेशानी ना हो। एंटी रैगिंग का हेल्पलाइन नंबर-1800-180-5522 है। इसके अतिरिक्त एनएसएस यूनिट की ओर से भारत-पाकिस्तान विभाजन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री छात्राओं को दिखाई गई।
1.jpg)