Sonipat News: 22 आवेदनों पर कमेटी  ने की विस्तार से चर्चा, अनुपस्थित आवेदनकर्ताओं को दुबारा मौका

अनुपस्थित आवेदकों को दोबारा उपस्थित होने का मौका, आवारा पशु या कुत्ते के हमले में ₹5 लाख तक आर्थिक सहायता का प्रावधान

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सोनीपत,(सच कहूं)। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत  आवेदनों की समीक्षा के लिए मंगलवार को अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा की अध्यक्षता में  कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान 22 आवेदनों पर कमेटी के बीच विस्तार से चर्चा हुई, व आर्थिक सहायता मंजूर की गई। बैठक में अनुपस्थित आवेदनकर्ताओं को कमेटी के समक्ष दोबारा उपस्थित होने का मौका दिया गया।

गांव बरोदा, बुटाना से ज्यादा आवेदन होने की वजह से संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए। उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि आवेदन में किसी भी तरह की धोखाधडी पाए जाने पर आवेदनकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नगर निगम सयुक्त आयुक्त मीतू धनखड़, एसीपी अमित धनखड़, डीएसओ जोगिन्द्र सिंह लठवाल व सभी एसडीएम वीसी के माध्यम से मौजूद रहे।

दयालु-2 योजना के जानकारी:

इस योजना के तहत आवारा पशुओं या कुत्तों के काटने से हुई आकस्मिक मृत्यु या 70 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग होने पर एक लाख रूपये से पांच लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। 12 साल की उम्र तक एक लाख रूपये, 12 साल से अधिक व 18 साल तक दो लाख रूपये, 18 साल से अधिक व 25 साल उम्र तक तीन लाख रूपये, 25 साल से अधिक व 45 साल उम्र तक पांच लाख रूपये व 45 साल की उम्र से अधिक में तीन लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता राशि देने का प्रावधान है। कम से कम चोट पर न्यूनतम 10 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता राशि का प्रावधान है। जिसका अंतिम फैसला जिला स्तर पर गठित कमेटी के द्वारा किया जाता है, पीड़ित परिवार या पीड़ित को दुर्घटना होने के 90 दिन के अंदर पोर्टल  पर अप्लाई करना आवश्यक है।

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