हरियाणा के जिला अदालतों का कामकाज हिंदी में करने संबंधी कानून आज से लागू

Published On

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा की जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में शनिवार (एक अप्रैल) यानी आज से कामकाज हिंदी में करने संबंधी कानून लागू हो जाएगा, हालांकि जमीनी तौर पर इसे क्रियान्वित होने में छह महीने का समय लग सकता है।

यह भी पढ़ें:– Punjab School Timings: पंजाब में स्कूलों के समय में बदलाव

क्या है मामला

पंजाब एवं हरियाणा के वरिष्ठ वकील हेमंत कुमार ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राजभाषा (संशोधन) कानून तीन वर्ष पूर्व विधान सभा से पारित हो चुका है। पिछले साल नौ दिसंबर को कानून को लागू करने की तारीख 1 अप्रैल तय की गई थी। हालांकि क्रियान्वित होने में छह महीने का समय लगेगा कि इस दौरान सरकार की तरफ से अदालतों के जजों/अधिकारियों और कर्मचारियों को इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग आदि उपलब्ध करवाया जाएगा।

हेमंत के अनुसार कानून लागू होने में देरी का एक कारण प्रदेश में वकीलों के एक वर्ग, जो जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में हिंदी भाषा के प्रयोग सम्बन्धी कानून बनने से सहज नहीं है, की तरफ से विरोध किया जाना भी है। इसलिए इस कानून को सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी थी लेकिन दोनों अदालतों ने उक्त कानून को लागू करने पर स्थगन नहीं दिया।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

About The Author

Related Posts