Fraud Alert: फर्जी इंजन-चेसिस नम्बर वाला ट्रक बेच 19.11 लाख की धोखाधड़ी
फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों पर भी ट्रक खुर्द-बुर्द करने का आरोप
हनुमानगढ़। फर्जी इंजन और चेसिस नम्बर वाला ट्रक बेचकर 19.11 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी करने तथा बाद में ट्रक को कबाड़ में बेचकर आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोप में जंक्शन थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार चक 9 आरपी, पंचायत रणजीतपुरा निवासी 30 वर्षीय नदीम पुत्र कमीर खां ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। Hanumangarh News
परिवादी ने बताया कि उसकी पहचान गांव लखूवाली निवासी रजाक खां पुत्र सुभानदीन से थी, जो वाहन खरीद-फरोख्त में दलाली का कार्य करता है। रजाक खां ने उसकी मुलाकात अबोहर निवासी लखविन्द्र सिंह उर्फ राजू पुत्र तेजासिंह से करवाई, जिसके नाम ट्रक नम्बर आरजे 11 जीसी 0945 पंजीकृत था। परिवाद के अनुसार जनवरी 2023 में ट्रक का सौदा 19.11 लाख रुपए में तय हुआ। नदीम ने एक लाख रुपए अग्रिम दिए तथा शेष 18.11 लाख रुपए चौलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी से ऋण लेकर अदा किए।
इसके बाद ट्रक उसके नाम ट्रांसफर हो गया। उसने करीब 18 माह तक ट्रक का संचालन किया और नियमित रूप से ऋण की किस्तें भी जमा कराता रहा। सितम्बर 2024 में परिवहन विभाग धौलपुर और हनुमानगढ़ से मिले नोटिसों के बाद उसे पता चला कि ट्रक के इंजन और चेसिस नम्बर संदिग्ध हैं। परिवादी का आरोप है कि जांच में सामने आया कि संबंधित नम्बरों का ऐसा कोई ट्रक निर्माता कंपनी की ओर से बनाया ही नहीं गया था। Hanumangarh News
नदीम ने आरोप लगाया कि जब यह जानकारी फाइनेंस कंपनी को मिली तो कंपनी के अधिकारियों ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर बाद में कबाड़ में बेच दिया। उसे बताया गया कि ट्रक बेचकर प्राप्त 4.30 लाख रुपए उसके ऋण खाते में जमा कर दिए गए हैं, जबकि शेष राशि ब्याज सहित अभी भी बकाया बताई गई।
परिवादी का यह भी आरोप है कि लखविन्द्र सिंह उर्फ राजू ने फोन पर स्वीकार किया कि उसने जान-बूझकर फर्जी दस्तावेजों वाले ट्रक का सौदा कर उसके साथ धोखाधड़ी की। वहीं चौलामंडलम फाइनेंस कंपनी की हनुमानगढ़ शाखा के प्रबंधक महावीर तथा रावतसर शाखा के प्रबंधक सतवीर पर ट्रक को औने-पौने दाम में कबाड़ में बेचकर आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।
न्यायालय से प्राप्त परिवाद पर प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने के बाद जंक्शन थाना पुलिस ने रजाक खां, लखविन्द्र सिंह उर्फ राजू, चौलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी हनुमानगढ़ शाखा के प्रबंधक महावीर तथा रावतसर शाखा के प्रबंधक सतवीर के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच सुरेशिया चौकी प्रभारी एसआई गुरदेव सिंह को सौंपी है Hanumangarh News
उधार के 5 लाख लौटाने से इनकार, थमाया गलत हस्ताक्षर वाला चेक
हनुमानगढ़। उधार लिए गए 5 लाख रुपए लौटाने से इनकार करने और जान-बूझकर गलत हस्ताक्षर वाला चेक थमाकर भुगतान रोकने के आरोप में जंक्शन थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार सुरेशिया क्षेत्र के वार्ड नम्बर 60 निवासी सुमन रानी पत्नी भवानी सिंह राजपूत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में इस्तगासा पेश कर बताया कि उसकी परिचित सुनील कंवर पत्नी घनश्याम सिंह निवासी वार्ड नम्बर 45, सुरेशिया हाल गांव ढिंगातला तहसील राजगढ़ जिला चूरू ने विभिन्न अवसरों पर उससे उधार राशि प्राप्त की थी। बाद में हिसाब-किताब होने पर सुनील कंवर ने 5 लाख रुपए की देनदारी स्वीकार की।
कोर्ट के आदेश पर महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
परिवाद के अनुसार देनदारी के भुगतान के लिए सुनील कंवर ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जंक्शन शाखा के खाते का 5 लाख रुपए का चेक जारी किया। सुमन रानी ने 4 नवंबर 2025 को उक्त चेक अपने बैंक खाते में जमा कराया, लेकिन अगले दिन बैंक ने 'ड्रॉअर सिग्नेचर डिफर्सÓ (हस्ताक्षर भिन्न होने) की टिप्पणी के साथ चेक अनादरित कर वापस लौटा दिया।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चेक बाउंस होने की जानकारी देने और राशि की मांग करने पर आरोपी महिला लगातार टालमटोल करती रही। बाद में हुई पंचायत में उसने कथित रूप से स्वीकार किया कि उसने जान-बूझकर गलत हस्ताक्षर कर चेक दिया था ताकि राशि का भुगतान न करना पड़े। साथ ही उधार ली गई रकम लौटाने से भी इनकार कर दिया। न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर जंक्शन थाना पुलिस ने सुनील कंवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच एएसआई सुभाष चंद्र को सौंपी है। Hanumangarh News
उधार के 1.90 लाख रुपए लौटाने से किया इनकार
हनुमानगढ़। उधार लिए गए 1.90 लाख रुपए लौटाने से इनकार करने और बंद बैंक खाते का चेक देकर भुगतान से बचने के आरोप में जंक्शन थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार जंक्शन क्षेत्र की बाबा दीप सिंह कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय साहिल गुप्ता पुत्र दौलतराम ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में इस्तगासा पेश कर बताया कि उसकी शिवदीप जुनेजा पुत्र तुलसीदास जुनेजा निवासी जीएस नगर, आनंद विहार के सामने, चक ज्वाला सिंह वाला रोड, जंक्शन से अच्छी जान-पहचान थी। इसी संबंध के चलते शिवदीप ने उससे 1.90 लाख रुपए उधार लिए थे।
परिवाद के अनुसार रकम वापस मांगने पर शिवदीप जुनेजा ने अपनी देनदारी स्वीकार करते हुए डीसीबी बैंक, सतीपुरा शाखा के खाते का 1.90 लाख रुपए का चेक जारी किया। आरोपी ने आश्वासन दिया कि निर्धारित तिथि के बाद चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान हो जाएगा। साहिल गुप्ता ने 8 जुलाई 2025 को उक्त चेक अपने पंजाब नेशनल बैंक खाते में जमा कराया, लेकिन अगले दिन बैंक ने 'अकाउंट क्लोज्डÓ (खाता बंद) होने की टिप्पणी के साथ चेक अनादरित कर वापस लौटा दिया।
इससे चेक की राशि का भुगतान नहीं हो सका। शिकायत के अनुसार चेक बाउंस होने के बाद आरोपी से संपर्क कर भुगतान की मांग की गई, लेकिन वह लगातार टालमटोल करता रहा। बाद में अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस भी भेजा गया, जिसका न तो कोई जवाब दिया गया और न ही राशि का भुगतान किया गया। परिवादी ने आरोप लगाया कि पंचायत के दौरान आरोपी ने खुले तौर पर राशि लौटाने से इनकार कर दिया और कथित रूप से कहा कि उसने धोखाधड़ी कर रुपए हड़प लिए हैं। न्यायालय के आदेश पर जंक्शन थाना पुलिस ने शिवदीप जुनेजा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल नेतराम को सौंपी है। Hanumangarh News
प्लॉट की रजिस्ट्री कराने का झांसा देकर हड़पे 4.10 लाख रुपए
हनुमानगढ़। आवासीय भूखंड की रजिस्ट्री कराने का भरोसा देकर 4.10 लाख रुपए लेने और बाद में रजिस्ट्री से इनकार करने के आरोप में जंक्शन थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार जंक्शन क्षेत्र के गांधीनगर, वार्ड नम्बर 38 निवासी 47 वर्षीय मनोज कुमार पुत्र सुरेश कुमार सोनी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में इस्तगासा पेश कर बताया कि वह अपने परिवार के लिए एक आवासीय भूखंड की तलाश कर रहा था।
इसी दौरान उसकी मुलाकात विक्रम भिड़ासरा पुत्र बलवंत सिंह जाट निवासी वार्ड नम्बर छह, 14 एनडीआर (सीएडी), नौरंगदेसर से हुई। परिवाद के अनुसार विक्रम भिड़ासरा ने चक 16 एचएमएच स्थित शिव वाटिका कॉलोनी में 24 गुणा 45 फुट आकार के प्लॉट नम्बर 108 को बेचने की पेशकश की। उसने अपने नाम का इकरारनामा दिखाते हुए बताया कि कॉलोनी की भूमि का आबादी भूमि में कन्वर्जन करवाने की प्रक्रिया चल रही है और कन्वर्जन के बाद रजिस्ट्री करवा दी जाएगी।
कोर्ट के आदेश पर दो जनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उसने बिना रजिस्ट्री और पट्टे के भूखंड खरीदने में असमर्थता जताई तो विक्रम भिड़ासरा ने उसकी मुलाकात कमलेश कुमार पुत्र ईसर राम ब्राह्मण निवासी टाउन से करवाई। दोनों ने एक माह के भीतर कन्वर्जन करवाकर रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया। विश्वास में आकर मनोज कुमार ने 25 जुलाई 2025 को प्लॉट नम्बर 108 को 4.10 लाख रुपए में खरीद लिया तथा अपने पक्ष में इकरारनामा भी करवा लिया।
आरोप है कि तय समय बीतने के बाद जब उसने रजिस्ट्री कराने की मांग की तो पहले कन्वर्जन प्रक्रिया लंबित होने का बहाना बनाया गया और बाद में रजिस्ट्री कराने से साफ इनकार कर दिया गया। परिवादी ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने उसे झांसे में लेकर राशि हड़प ली। न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर जंक्शन थाना पुलिस ने विक्रम भिड़ासरा और कमलेश कुमार के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल पप्पूराम को सौंपी है। Hanumangarh News