गैंगस्टर के आरोपी को तीन वर्ष व नौ माह का कारावास

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कैराना। (सच कहूँ न्यूज) न्यायालय ने गैंगस्टर के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर तीन वर्ष व नौ माह के कारावास तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सोमपाल चौहान ने बताया कि झिंझाना पुलिस ने 07 फरवरी 2019 को क्षेत्र के गांव चौसाना निवासी बबलू पुत्र रामपाल के विरुद्ध आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसके बाद विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफटीसी) सीमा वर्मा की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रवालियों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी बबलू को 2/3 गैंगस्टर एक्ट के दोषी करार देते हुए तीन वर्ष व नौ माह के कारावास तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को दो माह के अतिरिक्त कारावास को भुगतने के आदेश दिए है। इसके अलावा आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने को कहा है।

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