पीएम केयर्स को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय से कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ जैसी महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर्स कोष के गठन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिये की गयी सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शाश्वत आनंद की याचिका निरस्त कर दी। (PM Cares Fund) न्यायालय ने इस तरह की याचिका दायर करने को लेकर श्री आनंद से नाराजगी जतायी और एक मिनट के भीतर याचिका खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान आनंद ने खंडपीठ से कहा कि वह कम से कम दो मिनट उनका निवेदन सुन लें, लेकिन खंडपीठ ने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि इस याचिका से राजनीतिक बू आती है।
- आनंद के बार-बार आग्रह के बाद न्यायमूर्ति रमन ने उन्हें आगाह किया है।
- या तो वह (याचिकाकर्ता) अपनी याचिका वापस ले लें या न्यायालय उन पर जुमार्ना लगायेगी।
- आपके (याचिकाकर्ता के) पास दो ही विकल्प है।
- या तो आप याचिका वापस ले लीजिए या आप पर हम भारी जुमार्ना लगायेंगे।
- इसके बाद ने आनंद ने याचिका वापस ले ली।
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