सेनेटरी नैपकिन और राखी जीएसटी मुक्त

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सभी फैसले 27 जुलाई से लागू

नई दिल्ली (एजेंसी)। गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 28वीं बैठक कई अहम फैसले लिए गए हैं। सेनेटरी नैपकिन को टैक्समुक्त कर दिया गया है तो कई अन्य अहम आइटम्स से टैक्स कम कर दिया गया है। ये सभी फैसले 27 जुलाई से लागू होंगे। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के बाद बताया कि सेनेटरी नैपकिन के अलावा स्टोन, मार्बल, राखी, साल के पत्ते पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 1000 रुपये तक के फुटवेयर पर अब 5 फीसदी टैक्स लगेगा, पहले यह राशि 500 रुपये थी।

लिथियम आयन बैट्रीज, वैक्यूम क्लीनर, फूड ग्राइंडर, मिक्सर, स्टोरेज वॉटर हीटर, ड्रायर, पेंट, वॉटर कूलर, मिल्क कूलर, आइसक्री कूलर्स, परफ्यूम, टॉइलेट स्प्रे को 28 फीसदी टैक्स स्लैब से हटाकर 12 फीसदी टैक्स स्लैब में लाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हैंडबैग्स, जूलरी बॉक्स, पेटिंग के लिए लकड़ी के बॉक्स, आर्टवेयर ग्लास, हाथ से बने लैंप पर टैक्स घटाकर 12 फीसदी करने का फैसला किया गया है।

 

 

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