अवैध हथियार बरामदगी व छेड़छाड़ के मामलों में दो को कारावास
अवैध हथियार और छेड़छाड़ के मामलों में दोषियों को जेल, अदालत ने सुनाई सजा
कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: न्यायालय ने अवैध हथियार बरामदगी व महिला शिक्षिका से छेड़छाड़ के तीन अलग-अलग मामलों में दोषी पाए जाने पर दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2017 में नसीबुल्लाह निवासी मोहल्ला बल्ला मजरा थाना झिंझाना के विरुद्ध स्थानीय थाने पर अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा मामले में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके चलते गुरुवार को अदालत ने आरोपी नसीबुल्लाह को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 2500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-2025 का है।
विशाल निवासी ग्राम अगड़ीपुर के विरुद्ध थाना झिंझाना पर महिला शिक्षिका से छेड़छाड़ के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा-74 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा मामले में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके चलते गुरुवार को अदालत ने आरोपी विशाल को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास व 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। तीसरे मामले में कोर्ट ने आरोपी विशाल को ही अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों मामलों में अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।
