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    सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पर ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई पर सहमत

    Supreme Court
    Supreme Court : मोबाइल लोकेशन साझा करना जमानत की शर्त नहीं : उच्चतम न्यायालय

    नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त करते हुए सोमवार को कहा कि वह याचिकाओं को जुलाई में सूचीबद्ध करने की कोशिश करेगा। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील शेखर नफड़े और पी. चिदंबरम की गुहार पर कहा कि याचिकाओं पर पांच न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वश्री नफड़े और चिदंबरम ने विशेष उल्लेख के दौरान याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई की गुहार लगाई थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जुलाई में याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की कोशिश की जाएगी।

    न्यायमूर्ति रमन ने अगले सप्ताह सुनवाई की गुहार पर कहा कि याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना है। चूंकि इन पर सुनवाई करने वाली मूल पीठ के कुछ न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लिहाजा उसे पुनर्गठित करना होगा। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर काे प्रदत्त विशेष दर्जा खत्म करने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने के केंद्र सरकार के अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ करीब दो दर्जन याचिकाएं दायर की गई थीं।

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