पशु क्रूरता व चोरी की संपत्ति बरामदगी समेत तीन मामलों में तीन को कारावास
पशु क्रूरता, शीरा अधिनियम व चोरी के मामलों में तीन दोषियों को सजा
कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: न्यायालय ने पशु क्रूरता, शीरा अधिनियम के उल्लंघन व चोरी की संपत्ति बरामदगी के अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर तीन आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2024 में शानू उर्फ सोनू कुरैशी निवासी मोहल्ला आलकलां कस्बा कैराना के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली पर पशु क्रूरता के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी व सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी शानू उर्फ सोनू कुरैशी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व पचास रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-1998 का है। आरोपी जितेंद्र निवासी अटौर थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध झिंझाना थाने पर उत्तर-प्रदेश शीरा अधिनियम की धारा-8/11 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी के चलते मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली की कोर्ट ने आरोपी जितेंद्र को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। तीसरा मामला वर्ष-2015 का है। आरोपी कुलदीप उर्फ गुल्लू निवासी किवाना थाना कांधला के विरुद्ध झिंझाना थाने पर चोरी का वाहन बरामदगी के आरोप में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी के चलते मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली की कोर्ट ने आरोपी जितेंद्र को दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने जुर्माना अदा न करने पर तीनों मामलों में अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।