कोरोना से मौत पर मुआवजा देने की नीति न बनाने पर केंद्र को फटकार

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना के कारण मृत व्यक्तियों से संबंधित मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी करने के उसके आदेश पर अमल के लिए केंद्र सरकार को 11 सितम्बर तक का समय दिया है। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि उसके 30 जून के न्यायिक दिशा-निर्देेर्शों पर अमल से संबंधित एक हलफनामा 11 सितम्बर तक पेश किया जाए।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने गत 30 जून को अपने दिशानिर्देश में कहा था कि कोरोना के कारण जान गंवाने वाले व्यक्तियों से संबंधित मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक तौर-तरीका ढूंढे। खंडपीठ ने आज हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से संबंधित हलफनामा पेश न करने को लेकर गहरी नाराजगी जतायी, जिसके बाद मेहता ने एक सप्ताह का और वक्त मांगा। गौरतलब है कि 16 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान भी न्यायालय ने अपने दिशानिर्देश पर अमल को लेकर तीन सितम्बर (आज) तक का समय दिया था, लेकिन केंद्र इसमें विफल रहा। यह याचिका वकील गौरव बंसल ने दायर की है।

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