लाइसेंस बनवाने के लिए अब फर्स्ट एड ट्रेनिंग जरूरी

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रेडक्रास सोसायटी ने प्रदेश के सभी उपमंडलों को लाईसेन्स License बनाने से पूर्व जारी किए आदेश

गुरुग्राम(सच कहूँ न्यूज)। 18 वर्ष से अधिक की उम्र के युवाओं को ड्राईविंग लाईसेन्स License बनाने से पूर्व फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करनी अनिवार्य होगी। मोटर व्हीकल एक्ट के नियमानुसार ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने वाले हर व्यक्ति के लिए फर्स्ट एड का ज्ञान जरूरी है जिसके लिए ड्रईविंग लाईसेन्स बनवाने से पूर्व उसे सेन्ट जोहन एम्बुलेंस इण्डिया रेडक्रास सोसायटी से यह प्रमाण-पत्र बनवाकर लाईसेन्स अथोरिटी को दिखाना होगा।

जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त चण्डीगढ के आदेशों की पालना में भारतीय रेडक्रास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ द्वारा राज्य के सभी उपमण्डल में लाईसेन्स अथोरिटी को पत्र लिखकर ड्राईविंग लाईसेन्स बनाने से पूर्व फर्स्ट एड की ट्रेनिंग का प्रमाण-पत्र देखा जाना जरूरी है।

यह पत्र जिला प्रशासन गुरूग्राम को भी मिला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी दिनांक 27 अगस्त 2018 को रेडक्रास सोसायटी को निर्देश दिए हैं कि गुरूग्राम के सभी उपमण्डलों में ड्राईविंग लाईसेन्स License बनवाने वाले सभी 18 वर्ष से अधिक की उम्र के युवाओं को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दिलवाना सुनिश्चत करें और जब तक मूल प्रमाण-पत्र नहीं आ जाता है उन्हें प्रोविजनल प्रमाण-पत्र दें जिससे कि वो ड्राईविंग लाईसेन्स बनवा सके। जिला उपायुक्त ने बताया कि सभी उपमण्डल पटौदी, सोहना, गुरूग्राम मे पत्र जारी कर दिया गया है।

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